BREAKING : PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को ATS कोर्ट ने दो साल सश्रम कारावास की सजा दी
Ranchi : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में को एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद आज (मंगलावार) को फैसला सुनाया. कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया है.
Leave a Comment