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BREAKING: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल

Ranchi : टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के आदेश से आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है. 


दरअसल 26 जून को ED और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. 


आलमगीर आलम को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी. लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली.

 

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