पीएमएलए की धारा 17 (1ए) के तहत किया सील
ईडी पीएमएलए की धारा 17 (1ए) के तहत स्टोन क्रेशर यूनिट्स को सील कर दिया है. यह क्रशर इकाई मौजा मारीकुटी प्लाट क्रमांक 74, 75 में स्थित है और यह पंकज मिश्रा एवं विष्णु यादव के उपयोग एवं कब्जे में है. ईडी ने अपने आदेश में कहा है कि तलाशी के दौरान यह पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में मां दुर्गा स्टोन वर्क्स का हाथ था. इसलिए कंपनी की तीनों यूनिट्स को सील कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें – दैनिक">https://lagatar.in/in-the-seminar-of-dainik-shubham-sandesh-the-doctors-said-why-the-number-of-medical-colleges-in-jharkhand-is-less/">दैनिकशुभम संदेश की संगोष्ठी में डॉक्टरों ने कहा- झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम क्यों? [wpse_comments_template]

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