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18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
इसी क्रम में 23-6-2022 को DGP ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा. इसमें यह प्रावधान किया गया कि ST-SC कैडर, जेनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं. जिसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभाषा विभाग के सचिव और DGP के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने DGP और राजभाषा के सचिव से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की बेंच में हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की. अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें - गोपालगंज">https://lagatar.in/gopalganj-bus-full-of-kanwariyas-rams-into-truck-more-than-40-people-injured-7-in-critical-condition/">गोपालगंज: कांवड़ियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 40 से ज्यादा लोग घायल, 7 की हालत गंभीर [wpse_comments_template]

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