Ranchi: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर तलब की थी. लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट ने योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. योगेंद्र साव की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा. योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेन्द्र साव करीब 4 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में थे. लेकिन अब हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
दरअसल बड़कागांव के चीरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को दस साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है.
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