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BREAKING: हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव को जारी किया वारंट, SSP को निर्देश-सचिव को अदालत में करें पेश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में राज्य के परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया है. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने रांची के एसएसपी को वारंट सौंपते हुए सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1.15 बजे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. अवमानना के मामले में कोर्ट के कई बार के निर्देश देने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं देने पर अदालत ने वारंट जारी किया है. इसे पढ़ें- 45">https://lagatar.in/by-creating-45-shell-companies-the-mafias-stole-80895-truckloads-of-coal-and-sold-it/">45

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दरअसल, सुनील कुमार पासवान ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है. कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं दिए जाने से नाराज कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के श्रीनिवासन (वर्तमान परिवहन सचिव) के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिला रांची, एसएसपी को करने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें- एससी-एसटी">https://lagatar.in/sc-st-land-is-being-looted-government-will-get-it-back-champai-soren/">एससी-एसटी

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बता दें कि यह मामला तत्कालीन परिवहन सचिव के रविकुमार से जुड़ा हुआ है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट द्वारा परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को सशरीर उपस्थित होने के निर्देश में बदलने का आग्रह किया गया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना. [wpse_comments_template]    

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