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BREAKING : जज उत्तम आनंद हत्याकांड: लखन और राहुल धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार, पहली बार 5 महीने में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ranchi/Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली बरसी आज है. उनकी हत्या से जुड़े मामले में आज धनबाद CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों आरोपियों (लखन और राहुल) को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अगस्त को निर्धारित की गयी है. जानकारी के मुताबिक, झारखंड में पहली बार CBI कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही सुनवाई पूरी कर ली है. मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की थी. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अदालतों के निर्णय की प्रति अदालत में दाखिल की गई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पहले ही पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए गुरुवार (28 जुलाई) की तिथि निर्धारित की थी. [caption id="attachment_372026" align="aligncenter" width="600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/07/uttam-anand-lowyer.jpg"

alt="" width="600" height="400" /> क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल[/caption] इस मामले के दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. जिन्हें अदालत ने दोषी करार दे दिया है. ये दोनों आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप का गठन किया गया था और 7 मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. 3 माह के अंदर ही अदालत ने कुल 58 गवाहों का बयान पूरा कर लिया. सीबीआई की ओर से क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल और बचाव पक्ष की ओर से डालसा के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की. इसे भी पढ़ें - राष्ट्रपत्नी">https://lagatar.in/adhir-ranjan-chowdhury-who-caught-in-rashtrapatni-dispute-said-i-will-apologize-to-president-murmu/">राष्ट्रपत्नी

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