Ranchi/Delhi : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पहले वह झारखंड हाईकोर्ट जायें. हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. वहीं ED की ओर से ASGI एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा. [wpse_comments_template]
BREAKING : हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, HC जाने का निर्देश
Last Updated: Feb 02, 2024 12:00 AM (IST)