Search

 
 
 

BREAKING : JSSC-CGL परीक्षा से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सफल अभ्यर्थियों और सरकार की बड़ी जीत

जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
 

Ranchi /Delhi :  जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 

 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे सही कहा है. सुप्रीम कोर्ट से अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना, राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है.

 

गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था.

 

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी. इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस बीच JSSC ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर और सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया. 

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही