Ranchi/ Delhi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है.अदालत ने उन्हें बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है.सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को एक माह की अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अब पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी. बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
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झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इंकार
बता दें कि रांची ED की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त 2022 को पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी. जहां से 3 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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