BREAKING : दल बदल मामले में हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांड़ी को झटका, याचिका खारिज
Ranchi : दल- बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है. इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई है. बता दें कि जस्टिस राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है. अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है. बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा. विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने बहस की है.

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