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Breaking : हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सचिव के माध्यम से पार्टी बनाने का दिया निर्देश

Ranchi :   हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण समस्याएं आ रही हैं. इस पर अदालत ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को उनके सचिव के माध्यम से पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस खंडपीठ ने सुनवाई की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस किया. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा. अब अदालत एक सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगी. इसे भी पढ़ें : पलामू">https://lagatar.in/palamu-two-maoist-commanders-including-naxalites-with-a-reward-of-5-lakhs-will-surrender-before-the-police-today/">पलामू

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