Patna: राज्य में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सख्ती का रुख अपनाया है.
विशेष रूप से ऑटो और बस जैसे सार्वजनिक वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अब वाहन मालिक और चालक दोनों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
इस बाबत एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.
हादसे पर सीधे सजा
एडीजी ने बताया कि अगर किसी वाहन में ओवरलोडिंग के कारण हादसा होता है, तो जिम्मेदार लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा. इस धारा में कम से कम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है.
हाल में हुए कई बड़े हादसे
सुधांशु कुमार ने कहा कि हाल के महीनों में हुए कई बड़े हादसों की वजह ओवरलोडिंग ही रही है. सभी मामलों की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- मसौढ़ी (23 फरवरी) : 7 मौतें
- डुमरिया (29 मई) : 4 मौतें
- आदर्श नगर (31 जुलाई) : 3 मौतें
- दनियावां-शाहजहांपुर (23 अगस्त) : 9 महिलाओं की मौत
बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती
जहानाबाद में हाल ही में स्कूल बस से एक बच्चे की मौत की घटना का जिक्र करते हुए एडीजी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. जिम्मेदारों को हर हाल में सजा मिलेगी.
नाबालिग चालकों पर कार्रवाई
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई नाबालिग ऑटो, ई-रिक्शा, टेम्पो या अन्य वाहन चलाते पकड़ा गया, तो उसके साथ-साथ वाहन मालिक और अभिभावकों पर भी केस दर्ज होगा.
मालवाहक ऑटो और ई-रिक्शा पर सख्ती
मालवाहक ऑटो में सवारी बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
ई-रिक्शा से बच्चों को ढोने की मनाही है.
नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी.
ऑटो खड़ा करने के नए नियम
पटना समेत शहरी इलाकों में जाम की समस्या से निपटने के लिए अब ऑटो और टुकटुक किसी भी चौक-चौराहे से 50 मीटर पहले या बाद में ही खड़े किए जा सकेंगे. जहां-तहां खड़े रहने पर चालान और कार्रवाई होगी.
लोगों से अपील
एडीजी ने कहा कि लोग खुद भी ओवरलोड वाहनों में सफर न करें और नियम तोड़ने वालों की शिकायत करें. बच्चों को स्कूल स्तर पर ट्रैफिक नियमों की शिक्षा देने की योजना भी तैयार की जा रही है.
अनफिट बसें होंगी जब्त
सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य में चल रही तकनीकी रूप से खराब बसों की जांच की जाएगी. जो वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा.
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