Lagatar Desk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट पेश कर दिया है. इस बार बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है.
अब इनकम टैक्स छिपाने या कम टैक्स भरने पर जेल नहीं होगी. सिर्फ आपको जुर्माना भरना होगा.
सरकार टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर ला रही है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून का हिस्सा होगा.
सरकार का कहना है कि मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाना है, न कि लोगों को डराना.
सरकार के इस नए नियम से उन लोगों को भी बड़ी राहत मिली है, जिन लोगों ने विदेशों में अपनी संपत्ति बनाई है. ऐसे लोग अगले 6 महीने के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी जानकारी दे सकते हैं.
विदेश यात्रा और पढ़ाई अब सस्ती
अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं या बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की सोच रहे हैं, तो यह बजट आपकी जेब के लिए अच्छा है.
पहले विदेशी टूर पैकेज, पढ़ाई और इलाज पर 5% से 20% तक TCS देना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर सीधा 2% कर दिया है. यानी विदेश यात्रा और पढ़ाई पहले से सस्ती पड़ेगी.
ITR में गलती सुधारना होगा आसान
अब अगर रिटर्न भरते समय कोई जानकारी छूट जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय देने का फैसला किया है. बस मामूली फीस देकर आप अपनी गलती सुधार सकेंगे.
नई तारीखें इस तरह होंगी
ITR-1 और ITR-2: 31 जुलाई
नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट: 31 अगस्त
इसके अलावा छोटे टैक्सपेयर्स के लिए Lower या Nil TDS सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और ऑटोमैटिक होगी. अब उनको अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान
अब अगर आप किसी NRI से भारत में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको TDS काटने के लिए TAN नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी. पहले यह प्रक्रिया आम खरीदार के लिए काफी परेशान करने वाली थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है.
साथ ही निवेशकों के लिए फॉर्म 15G और 15H भरना भी आसान कर दिया गया है. अब डिपॉजिटरी ये फॉर्म सीधे कंपनियों तक भेज देंगी, यानी निवेशक का काम घर बैठे हो जाएगा.
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