Ranchi : हाईकोर्ट ने डॉ. चंद्रभूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी कर कहा,शहर में नक्शा फॉलो किए बिना ही कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, दूसरों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे अदालत बर्दाश्त नहीं करेगा. वहीं अदालत ने इस मामले में CBI और बिल्डर को पार्टी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में का मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की. उन्होंने अदालत को बताया कि डॉ. चंद्रभूषण वर्मा ने बरियातु इलाके में वर्ष 2007 में जमीन खरीदी थी. क्रिएटिव डेवलपर ने बिना किसी करार के डॉ. चंद्रभूषण वर्मा की भूमि पर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी. इस केस में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की डेट कोर्ट ने तय की है.
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