Patna: बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए बिहार में रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा अब नियम कड़ा किया जा रहा है. नया नियम 1 अगस्त से लागू हो गया. इस नियम के तहत तय समय सीमा में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों को आर्थिक दंड देना होगा.
न्यूनतम एक लाख रुपया देना होगा
बताया जाता है कि एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों को अधिक फीस देना होगा. अभी तक रेरा में निबंधन के वक्त लगने वाला शुल्क का आधा ही एक्सटेंशन के समय लगता था. लेकिन अब न्यूनतम एक लाख रुपया देना होगा. इसके अलावा रेरा ने तय समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले प्रमोटरों-बिल्डरों पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का आदेश जारी किया है. रीयल एस्टेट क्षेत्र के ग्राहकों के हित में लिया गया यह फैसला 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा.
इसे भी पढ़ें- भिक्षा मांगकर खाने वाला पीएम बना, यह नेहरू के लोकतंत्र की खूबसूरती, मोदी राज में रोटी मिल जाये तो खुशनसीबी है : कांग्रेस
रेरा ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कई ऐसे प्रमोटर हैं जो तय समय सीमा में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं. इससे ग्राहकों को नुकसान होता है. ऐसे में रेरा ने निर्णय लिया है कि वैसे बिल्डर जिनका प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरा नहीं होता है और वे एक्सटेंशन की मांग करते हैं तो उनसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी को टारगेट, ट्वीट किया, जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गयी