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व्यवसायी राम स्वरूप रुंगटा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैं आरोपी

Ranchi: झारखंड के बड़े व्यवसायी राम स्वरूप रुंगटा की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने कोर्ट में बहस की. वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित दास ने बहस की. रांची ED की विशेष कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राम स्वरूप रुंगटा पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के शासन काल में विनोद सिन्हा एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-assembly-itki-tuberculosis-sanatorium-amendment-bill-passed-amid-uproar/">झारखंड

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