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उपचुनाव : मांडर विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू, चुनाव संबंधी गाइडलाइन जारी

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Ranchi :  मांडर विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गयी है. निषेधाज्ञा चुनाव आचार संहिता को देखते हुए रांची एसडीओ ने लगाया है. यह 26 मई की दोपहर से लागू है, जो मतगणना तक जारी रहेगा. चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी और राजनितिक दल जनसभा या जुलूस में शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन करते है, इसलिए चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए धारा 144 लगाया गया है.

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

  1. किसी भी तरह के जुलूस और धरना- प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा.
  2. एक्ट 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
  3. किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना और तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
  4. किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा और होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है.
  5. पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.
  6. कोई भी व्यक्ति राजनितिक दल और उम्मीदवार ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी किसी व्यक्ति,समुदाय, धर्म, जाति की भावनाओं को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
  7. कोई भी व्यक्ति या राजनितिक दल या संगठन और उम्मीदवार किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसी किसी आपत्तिजनक टिप्पणी विधि-विरुद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हो.
  8. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, उम्मीदवार किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनितिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
  9. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.
  10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों, सभा और बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा.
  11. किसी राजनैतिक दल और उम्मीदवार अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
  12. प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों यथा प्लास्टिक, पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा.
  13. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल संगठन और उम्मीदवार किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं चलेगा. तीर-धनुष, लाठी, भाला और मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा.
  14. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन व उम्मीदवार के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा.
  15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित सभी संबंधित निर्देश का अनुपालन करना है.
  16. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं व कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
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