Ranchi : राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार फीसदी की वृद्धि की गई है. कैबिनेट में स्ली शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इन विद्यालयों में वर्तमान में कुल 1132 शिक्षिका तथा 1015 शिक्षिकेत्तर कर्मी कार्यरत है. उत्तर कोयल परियोजना के बचे कार्यों को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
पंचम वित्त आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझावों पर स्वीकृति दी गई. प्रतिनिधायन (डेवोल्यूशन) को शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच 40:60 के अनुपात में साझा किया जायेगा.
संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन (डेवोल्यूशन) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व का 4 (चार) प्रतिशत होगा.
प्रतिनिधायन की गणना केवल राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व के आधार पर की जायेगी. शहरी स्थानीय निकायों के बीच उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर हिस्सेदारी होगी जिसमें जनसंख्या को 75 प्रतिशत और क्षेत्र को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जायेगी. कुल प्रतिनिधायन में शहरी स्थानीय निकायों के हिस्से की गणना के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार माना जायेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
• जल शक्ति मंत्रालय, के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 'राष्ट्रीय जल मिशन' द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल क्षेत्र की कार्य योजना तैयार करने के लिए एनआइएच रूढ़की के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा करने तथा एतद् संबधी पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत निजी सुरक्षा में सिक्यूरिटी एजेंसी को प्रशिक्षण देने के लिए एसओपी का गठन किया गया है.
• झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के गठन के क्रम में राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किये जाने वाले वैट की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत लिकर एक्सक्लूडिंग कंट्री लिकर पर वैट की दर 75% से 5%, कंट्री लिकर पर बैट की दर 35% से 1% एवं विक्रय के विभिन्न चरणों पर कर की देयता में संशोधन पर स्वीकृति दी गई.
• केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 04 अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के संचालन की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 की स्वीकृति दी गई. अब तक बिहार सचिवालय के अनुदेश के अनुसार काम हो रहा था. अब इसके कार्यों के स्वरूप में बदलाव होगा.
• अजीत कुमार देव, सेवानिवृत्त अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 7 माह 7 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 4 माह 23 दिन एवं जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 6 माह 8 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 5 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई.
• एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलो एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत घायल को 50 हजार रुपए व मृतकों के परिजनों को पांच लाख रूपए देने की स्वीकृति दी गई.
• राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के क्रमशः समायोजन तथा सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई. वर्तमान में 11 महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यरत हैं. 116 सेवानिवृत हो गई हैं.
• पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचल के मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में रकबा 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल 29 करोड़ 40 लाख 64 हजार 485 रूपये रूपये के भुगतान पर क्षत्तिपूरक वनरोपण हेतु वन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
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