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कैबिनेट के फैसलें : सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी होगी दुरुस्त

Ranchi : राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होगी. सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य के सभी थानों को 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पर 78 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 207 एडवांस लाइव सेविंग एंबुलेंस खरीदा जाएगा. इस पर एक अरब तीन करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. 
 

सारंडा को लेकर इस मुद्दे पर हुई चर्चा

कैबिनेट की बैठक में सारंडा वन अभ्यारण क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है. चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

 

सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो. वन अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे. किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित नहीं हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे. वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें.

 

कैबिनेट के अन्य फैसले

•    480 सरकारी विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई.
•    झारखंड आकस्मिकता निधि से 166.80 करोड रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने की मंजूरी दी गई.
•    राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में नए भवन के निर्माण के 55 करोड़ 14 लाख की स्वीकृति.
•    गोड्डा जिला के बराज योजना के लिए 31 करोड 65 लाख की स्वीकृति.
•    चालू वित्तीय वर्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए दो करोड़ की स्वीकृति.
•    लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, एसीबी, चाईबासा तथा तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग को अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
•    वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
•    मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई.
•    झारखंड खेल नीति-2022 में निहित प्रावधान के तहत् भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ एवं झारखंड ओलम्पिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि / अनुदान की स्वीकृति / भुगतान हेतु पीएल खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261(b) का शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई.
•    वित्तीय वर्ष 2025-2026 में झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल एक करोड़ रूपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
•    राम नाथ राम, तदेन निलंबित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, लोहरदगा अधिरोपित पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर रोक के दण्ड को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त नये रूप में निर्णय की स्वीकृति दी गई.
•    रजिस्टर्ड पोस्ट  का स्पीड पोस्ट में विलय के आलोक में स्पीड पोस्ट  की शब्दावली से प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
•    गोड्डा जिला के तरडीहा बराज योजना के लिए रू० 3165.95 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
•    रांची में चौथे सैफ  2025 का आयोजन के लिए खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड एवं एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया के बीच की स्वीकृति दी गई.

 

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