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कैबिनेट : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अब सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्था के कर्मी, निर्वाचित व पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी बनेंगे गारंटर

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. इनमें स्वरोजगार को लेकर राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का सरलीकरण प्रमुख है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत 50,000 रुपये लोन लेने में कोई गारंटर की जरूरत नहीं होगी. वहीं, 50000 रुपये से ऊपर के लोन पर अब सरकारी, अर्धसरकारी, निजी संस्था में कार्यरत कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी, निर्वाचित व पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, पंचायत सचिव, सांसद, विधायक, वार्ड सदस्य भी गारंटर बन सकेंगे. अभी तक केवल सरकारी कर्मी, गजटेट ऑफिसर ही गारंटर बनते थे. इससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लोन मिलने में काफी परेशानी होती थी.
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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम अब सावित्री बाई फूले किशोरी संवृद्धि योजना

कैबिनेट में राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. योजना का नाम अब सावित्री बाई फूले किशोरी संवृद्धि योजना रखा गया है. योजना के तहत कक्षा आठ में नामांकन में बच्ची के नाम 2500 रुपये, कक्षा 9 में नामांकन में 2500 रुपये, कक्षा 10 में नामांकन में 5000 रुपये, कक्षा 11 में नामांकन में 5000 रुपये, कक्षा 12 में नामांकन में 5000 रुपये जमा किए जाएंगे. लड़की की 18-19 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मुश्त राशि अनुदान 20,000 रुपये दी जाएगी. यानी कुल 40,000 रुपये सरकार जमा करेगी.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव पर कार्यरत झारखंड प्रशासनिक सेवा वर्ग के विजय वर्मा को 28 सितंबर 2021 के प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित सशर्त्त प्रोन्नति देने की स्वीकृति.
  • झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक – 2022 को वापस लेने की स्वीकृति.
  • गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार – गोमिया – नरकी - बिशुनगढ़ के बीच 26.150 किमी में आरओबी के निर्माण कार्य के लिए 83.31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
  • रांची स्थित “बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (हुंडरू)हेथुचंदाघासी - रिंग रोड (कोचबांग) में निर्माण कार्य (कुल लंबाई -6.950 किमी के) के लिए 211.98 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त देने के लिए 36.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
  • स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (सैप) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति.
  • धनबाद में अंचल - निरसा के मौजा-पिंड्राहाट मौजा अंतर्गत नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड को 400/220 केवी विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए 90.24 लाख की अदायगी पर लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति.
  • लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत निर्वाचन काम में प्रतिनियुक्त कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान में बदलाव की स्वीकृति. इसके तहत नक्सली, उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अब केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि के बाद सरकार की राशि अलग होगी.
  • सड़क दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं, अनुसंधान करने के लिए तकनीकी सहयोगी के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के मनोनयन की स्वीकृति.
  • राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों के सृजन की स्वीकृति.
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कैबिनेट का फैसला : प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 50,000 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति
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