Kolkata : शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गयी स्कूल शिक्षक भर्ती कैंसल कर दी है. खबर है कि हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है. लगभग 24 हजार नौकरियां खत्म कर दी गयी हैं. इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक के आरोप हैं. कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नयी नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है . एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत द्वारा उल्लेख किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं , उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी.
सीबीआई को जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, उल्लेखनीय है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी.
Calcutta High Court declares the entire panel of 2016 SSC recruitment, null and void. All appointments from 9th to 12th and groups C and D where irregularities were found have also been declared null and void.
The court has instructed the administration to take action on fresh… pic.twitter.com/WLCXjsfAlu
— ANI (@ANI) April 22, 2024
पार्थ चटर्जी सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी जेल भेजे जा चुके हैं
इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी जेल भेजे जा चुके हैं. कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही हैं. शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 का बताया गया है. पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई. तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. गड़बड़ियां उजागर होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट में कई याचिका दाखिल की गयी थीं.
टीईटी परीक्षा में फेल उम्मीदवारों को भी दी गयी नौकरी
याचिकाकर्ताओं कोलकाता हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया. है. कई उम्मीदवार ऐसे थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं था, लेकिन उन्हें नौकरी दे दी गयी. याचिकाकर्ताओं के अनुसार कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी.
शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है
जान लें कि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13000 भर्ती के मामले में भी शिकायतें मिली थीं. याचिकाएं दायर होने पर हाईकोर्ट ने इनकी सुनवाई की और सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. सीबीआई ने इस मामले में पार्थ चटर्जी से पूछताछ की थी. ईडी ने भी शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की.
अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने बरामद किये थे 21 करोड़
ईडी ने 22 जुलाई, 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर रेड की थी. पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किये थे. पार्थ चटर्जी ने अर्पिता की पहचान पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. इसके बाद ईडी ने अर्पिता के एक फ्लैट पर छापा मारा. वहां उन्हें लगभग 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी,
20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले. 24 जुलाई को ईडी ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया. दोनों अभी ईडी की कस्टडी में हैं.
अर्पिता बंगला और ओडिशा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती हैं. अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में ब्रांड एंबेसडर रही हैं. ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापा मारा, तो वहां से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला है. 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला था.