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महिलाओं को डायन कहना कानूनन अपराध: कविता

Ranchi: झालसा के निर्देश पर और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में सोमवार को रांची जिले के चान्हो प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत भवन में 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अभियान के तहत लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक किया गया. डालसा की एलएडीसीएस अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डालसा का पीएलवी ब्लॉक में उपलब्ध रहते हैं, जिनसे लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने नालसा और झालसा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने डायन-बिसाही के अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक किया और कहा कि किसी भी महिला को डायन कहकर आरोपित करना कानूनन अपराध है. इसे भी पढ़ें -जनप्रतिनिधि">https://lagatar.in/public-representatives-should-be-serious-about-protecting-the-interests-of-farmers-finance-minister/">जनप्रतिनिधि

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8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत

निलश्याम कुमार और सुमती कुमारी ने उपस्थित लोगों को पीड़ित मुआवजे के बारे में जानकारी दी और न्यायालय में चल रहे विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने पर बल दिया. अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने 22 फरवरी को विवाह और चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में वादकारी उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कर सकते हैं. 8 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी गई, जिसमें वादकारी अपने वादों का निस्तारण कर सकते हैं. डालसा के पीएलवी ने मजदूरों का पंजीकरण कराने के लिए नियोजन फॉर्म भरने के बारे में भी बताया. डालसा के पीएलवी द्वारा लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट वितरित किए गए. इस अवसर पर हरिनारायण करमाली, राजा वर्मा आदि भी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें -जेईई">https://lagatar.in/first-session-of-jee-main-from-22nd-2069-candidates-will-appear-in-two-centers-of-bokaro/">जेईई

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