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विधायक अंबा प्रसाद, विभावि के वीसी समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज, सरकारी पैसे की अवैध निकासी का है आरोप

Hazaribagh : बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है. कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो ने कोर्ट परिवादवाद वाद संख्या 835/21 में कोर्ट आदेश के बाद बड़कागांव थाना में यह मामला दर्ज किया गया है.

विधायक अंबा प्रसाद समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज

बड़कागांव थाना कांड संख्या 113/21, 166/170/418/419/420/422/466/467/468/469/474/477 अ/511/120 इ/34 आईपीसी के तहत दर्ज मामले में विधायक अंबा प्रसाद, विनोबाभावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉ मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद रुखैयार, डॉ कौशलेंद्र कुमार, कृति नाथ, सुरेश महतो, अरविंद कुमार, विशेश्वर नाथ चौबे, संजय कुमार और भोगेश्वर कुमार महतो को अभियुक्त बनाया गया है. इससे पहले भी कॉलेज प्रबंधन पर एक अन्य मामले में बड़कागांव थाना कांड संख्या 54/21 दर्ज किया जा चुका है.

क्या है पूरा मामला

अगठित वैधानिक संस्था में भाग लेकर, गलत दस्तवेज का निर्माण, सरकारी पैसे की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप की धाराओं में सभी को आरोपी बनाया गया है. मामले के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कॉलेज के शासी निकाय के गलत तरीके से चयन और उसी शासी निकाय के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से कोई भी शासी निकाय 3 साल तक ही कार्यरत रह सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में इसका उल्लंघन हुआ है. साथ ही यह भी आरोप है कि इस शासी निकाय के जो सचिव हैं उनका भी चयन गलत तरीके से हुआ है.

बैठक की अध्यक्षता अंबा प्रसाद ने की थी

शासी निकाय जिसमें अंबा प्रसाद, ज्योति जलधर, टुकेश्वर प्रसाद, इंद्रजीत कुमार समेत अन्य लोग थे. उन लोगों ने शासी निकाय के कार्य अवधि के समाप्ति के बाद भी बैठक की. और 2019 - 20 में कॉलेज को मिलने वाले 48 लाख के सरकारी अनुदान की भी निकासी की. इस पूरी बैठक की अध्यक्षता अंबा प्रसाद ने की थी. इसलिए आरोप है कि गलत शासी निकाय ने ऐसा कर वित्तीय अनियमितता की है. और इसी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था. और जिसके बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

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