Search

RTE के तहत एडमिशन नहीं लेने का मामला: HC में सरकार ने कहा DPS को भेजा गया है नोटिस

Ranchi : डीपीएस रांची में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीट पर पिछड़े वर्ग के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया. इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट से समय मांगा है. इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि निर्धारित की है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नामांकन नहीं किए जाने पर डीपीएस को नोटिस भेजा गया है. इस संबंध में रानी एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है. डीपीएस में नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए अरबी रानी के आवेदन को जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने स्वीकार करते हुए डीपीएस रांची को पत्र भेजा था. लेकिन डीपीएस ने उसका एडमिशन नहीं लिया. इसके बाद अरबी रानी की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि जब निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए एडमिशन की व्यवस्था है, तो फिर उनका एडमिशन क्यों नहीं लिया गया. यह उनके अधिकारों का हनन है. इसे भी पढ़ें - SC">https://lagatar.in/adani-welcomed-the-scs-decision-by-tweeting-wrote-the-truth-will-come-out/">SC

के फैसले का अडानी ने Tweet कर स्वागत किया, लिखा, सच सामने आयेगा… शेयरों में उछाल
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp