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देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया

 NewDelhi :  देश विरोधी ट्विट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई की गयी.   SC ने सुनवाई के बाद देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज भेजे जाने को लेकर ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि ट्विटर पर इस तरह के मैसेज आने के बाद उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है. बता दें कि ट्विटर पर देश विरोध और भड़काऊ मैसेज को लेकर भाजपा नेता विनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप हे कि  ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज पोस्ट किये जा रहे हैं.. इसे भी पढ़ें :टीएमसी">https://lagatar.in/tmc-mp-dinesh-trivedi-resigned-from-rajya-sabha-speculating-to-join-bhartiya-janta-party/26495/">टीएमसी

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हेट मैसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार 

ट्विटर पर इस तरह के विज्ञापन भी दिये जाते हैं. इसके जरिए हेट मैसेज फैलाये जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में गुहार गयी कि  इसे रोकने के लिए फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए  तुरंत जरूरी आदेश दिया जाये. जान लें कि इस मुद्दे पर ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भारत सरकार ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के साथ ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि ट्विटर को भारत में यहां के नियम कानून का पालन करना ही होगा. इसे भी पढ़ें : ट्विटर">https://lagatar.in/koos-popularity-rises-amid-twitter-controversy-users-number-exceeded-30-million/26523/">ट्विटर

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 इंटरनेट  मीडिया की मनमानी पर रोक लगायेगी सरकार?

इंटरनेट मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है .केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव की जानकारी संसद को दी है .सरकार का मानना है कि आईटी नियमों में संशोधन से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे.नये नियमों के आने से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा इसे भी पढ़ें : पश्चिम">https://lagatar.in/in-west-bengal-12-hours-shutdown-of-left-party-congress-road-jam-trains-stopped-slogans-against-mamta/26518/">पश्चिम

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