Supreme Court adjourns the hearing of a batch of petitions challenging the validity of the law relating to the appointment of Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners, which dropped Chief Justice of India from the selection panel for Election Commissioners. pic.twitter.com/Nz7erVtF1k
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— ANI (@ANI) February">https://twitter.com/ANI/status/1892146401133629641?ref_src=twsrc%5Etfw">February
19, 2025
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला, नये कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

NewDelhi : चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गयी. खबर है कि समय की कमी के कारण आज सुनवाई नहीं हो पायी. दो जजों की बेंच की अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत ने की. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया. इन याचिकाओं में 2023 में आये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है. संविधान पीठ के फैसले में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष को शामिल करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार(मोदी) द्वारा नया कानून पारित कर कमेटी में चीफ जस्टिस को दरकिनार कर पीएम की ओर से नामित मंत्री को जगह दी.
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