Dhanbad : धनबाद के कस्तूरबा नगर निवासी कोयला कारोबारी सौरभ यादव व शिवा सिंह ने धनबाद जिला खनन पदाधिकारी राहुल कुमार पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दायर कराया है. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश उरांव की अदालत में दायर शिकायतवाद में सौरभ यादव ने आरोप लगाया है कि वह छोटा कोयला कारोबारी है. लाइसेंसी डीओ होल्डर से कोयले का उठाव कर बिक्री करता है. जिला खनन पदाधिकारी राहुल कुमार 16 फरवरी उसके जोड़ा पीपर, बरवाअड्डा स्थित कार्यालय पहुंचे और 15 हजार महीना रंगदारी की मांग की. नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी भी दी. सौरभ यादव ने आरोप लगाया कि खनन पदाधिकारी ने उससे जबरन 15 हजार रुपए छीन भी लिए, जिसकी शिकायत उसने 19 फरवरी को एसपी एसीबी से भी की थी. एक अन्य मामले में कोयला कारोबारी शिवा सिंह ने धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत में शिकायतवाद दायर कर आरोप लगाया है कि 14 फरवरी की शाम खनन पदाधिकारी निरसा के बिरला ढाल स्थित उसके कार्यालय आए और 15 हजार रुपए प्रतिमाह रंगदारी देने की मांग की. नहीं देने पर मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी देते हुए जबरन पुलिस गाड़ी में बैठाना चाहा. उससे 15000 रुपए छीन लिए, जिसकी शिकायत उसने एसपी एसीबी से की थी. वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व सुरेश मिश्रा ने बताया कि अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जबकि सौरव यादव के शिकायतवाद में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. इधर, जिला खनन पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि उन पर लगाए गए दोनों आरोप गलत हैं. वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-bjp-workers-should-target-51-votes-at-every-booth-pn-singh/">धनबाद
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धनबाद जिला खनन पदाधिकारी पर कोर्ट में रंगदारी मांगने का केस

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