- केंद्र सरकार के चार हॉस्पिटल में से युवती के माता-पिता का DNA सैंपल कहां पर एकत्रित किया जा सकेगा, इस पर कोर्ट ने मांगा जवाब.
- सिख मिलिट्री कंटेनमेंट रामगढ़, सीसीएल हॉस्पिटल रांची, एम्स देवघर और कोलकाता हॉस्पिटल का दिया गया है सुझाव.
Ranchi: बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के तथाकथित DNA से मिलान के लिए उसके माता-पिता का सैंपल कलेक्शन आर्मी हॉस्पिटल नामकुम में नहीं हो सकता है. इसकी जानकारी शुक्रवार केंद्र सरकार के अधिवक्ता की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका (IA) में दी गई. इस मामले में केंद्र सरकार के IA को देखते हुए हाईकोर्ट कि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ में आज विशेष सुनवाई हुई. प्रार्थी के अधिवक्ता विनसेंट रोहित मार्की और अधिवक्ता शांतनु गुप्ता ने पक्ष रखा.
नामकुम आर्मी हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं
केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि मिलिट्री हॉस्पिटल, नामकुम में डीएनए जांच के लिए सैंपल कलेक्शन के मद्देनजर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं है और इसे कलेक्ट करने वाले विशेषज्ञ लोग भी नहीं है. आवश्यकता पड़ने पर आर्मी हॉस्पिटल द्वारा नामकुम थाना से संपर्क किया जाता है और नामकुम थाना द्वारा नजदीक के सरकारी अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करवा दिया जाता है.
चार अस्पतालों में सैंपल जांच का दिया गया सुझाव
केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने डीएनए जांच के लिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन के चार संस्थान सिख मिलिट्री कंटेनमेंट रामगढ़, सीसीएल हॉस्पिटल रांची, एम्स देवघर और कोलकाता हॉस्पिटल के नाम का सुझाव दिया. जिस पर कोर्ट ने उनसे अगली सुनवाई में बताने को कहा है कि उक्त चार संस्थानों में से कहां पर युवती के माता-पिता का सैंपल DNA जांच के लिए कलेक्ट हो सकता है उसकी जानकारी दे. अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
यह उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने युवती के तथाकथित बरामद कंकाल का DNA सैंपल जांच केंद्र सरकार के कोलकाता फॉरेंसिक लैब में करने का आदेश दिया है. बरामद कंकाल पोस्टमार्टम रिम्स में करने का निर्देश दिया है. जिसके लिए उसके मां-बाप का सैंपल लिया जाना है. कोर्ट ने आर्मी अस्पताल नामकुम को सैंपल लेने को कहा था. दरअसल, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि यह कंकाल युवती का नहीं है.
बता दें कि मामले में लड़की की मां की ओर से हेवियस कॉर्पस दायर की है. युवती 31 जुलाई 2025 से लापता थी. मामले को लेकर बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना में कांड संख्या 147 /2025 दर्ज किया गया था.
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