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गलत तथ्य के आधार पर झूठा केस कराने को लेकर नामकुम थाना में मामला दर्ज

Ranchi: गलत तथ्य के आधार पर झूठा केस कराने को लेकर नामकुम थाना में मामला दर्ज हुआ है. इसे लेकर नामकुम थाना क्षेत्र के लीची बागान निवासी महेन्द्र साहू ने नामकुम थाना में मामला दर्ज कराया है. दर्ज कराए मामले में कहा गया है कि इन्टरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लुधियाना पंजाब में है. जिसके निदेशक राकेश कुमार, अखिल कपूर, सत्यम भाटिया और अशोक भाटिया हैं, इस कंपनी में बिजनेस एसोसियेट के रूप में मैं कार्य करता था. वहां पर बिजनेस एसोसिएट के रूप में कार्य करते समय मैंने मैसर्स इन्टरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बीस लाख रूपये एडवांस के रूप में 22 अप्रैल 2021 को प्राप्त किये थे, जिसके के लिए सिक्योरिटी के रूप में मैंने एक खाली चेक मेरे घर के पते पर दिया. जिसमें सिर्फ मेरा हस्ताक्षर था, शेष विवरण खाली था. कम्पनी को बतौर सिक्योरिटी दिया था. इसे भी पढ़ें -चंपाई">https://lagatar.in/along-with-champai-his-son-will-also-get-ticket/">चंपाई

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इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था

महेंद्र साहू ने कहा कि कंपनी द्वारा मुझे दी गई राशि अलग-अलग किश्तों में मुझे देय पे-आउट में से काट ली गई थी और मेरे द्वारा सात सितंबर 2023 को कंपनी से इस्तीफा देने के बाद कंपनी द्वारा 21 सितंबर 2023 को कोई बकाया राशि शेष नहीं होने की वजह से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था. जिसके बाद कंपनी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट, लुधियाना में आठ जनवरी 2024 को मेरे विरूद्ध केस दर्ज कराई गई थी. उसमें भी मेरे विरूद्ध कोई बकाया राशि का जिक्र कंपनी द्वारा नहीं दिया गया था. जिसके बाद तीन अप्रैल 2024 को एक नोटिस भिजवाया गया. जिसमें बीस लाख के बकाया की बात कही गई थी. जबकि ना तो कंपनी के विरुद्ध मेरे द्वारा कोई विधिक देनदारी बकाया थी ना ही मेरे द्वारा 25 जनवरी 2024 को को कोई चेक जारी किया गया था.

साजिश के तहत फंसाने को योजना

महेंद्र साहू ने कहा कि मैसर्स इन्टरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन व उसके निदेशक राकेश कुमार, अखिल कपूर, सत्येन भाटिया, अशोक भाटिया और संदीप कुमार आपसी सांठ-गांठ कर, मेरे विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र रचकर मुझे हानि पहुंचाने की नीयत से और खुद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह जानते हुए कि कोई विधिक देनदारी बकाया नहीं होने के बावजूद मेरे द्वारा बतौर सिक्योरिटी दिये गये खाली चेक को देकर फंसाने की साजिश रची गई, जो दंडनीय अपराध है. इसे लेकर राकेश कुमार, अखिल कपूर, सत्येन भाटिया, अशोक भाटिया और संदीप कुमार खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसे भी पढ़ें -हिमंता">https://lagatar.in/himanta-said-i-will-be-partial-will-not-let-mian-muslims-take-over-including-national-news-at-a-glance/">हिमंता

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