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कैश कांड : SC ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका की खारिज

NewDelhi :   सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी बरामदगी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए. https://twitter.com/PTI_News/status/1925097347845128572

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से 8 मई को जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी.  पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में न्यायाधीश यशवंत वर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब और आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है. ऐसे में याचिकाकर्ता को पहले उचित मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी. 
अदालत ने याचिका खारिज की, FIR की अनुमति नहीं कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को परमादेश रिट मांगने से पहले सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करके अपनी शिकायत का निवारण करना होगा. ऐसे में हम इस रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस समय अन्य प्रार्थनाओं पर विचार करना आवश्यक नहीं है. इसे भी पढ़ें : कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-calls-operation-sindoor-delegation-a-pr-stunt-accuses-centre-of-trying-to-divert-attention/">कांग्रेस

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