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जाति प्रमाणपत्र मामला : विधायक समरी लाल ने HC में दर्ज की याचिका, स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को दी चुनौती

Ranchi: भाजपा के कांके विधायक समीर लाल ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत करार दिया गया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हर्ष कुमार हैं. प्रार्थी के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक़ याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है. यह नैसर्गिक न्याय नही है. इसे भी पढ़ें - विधायक">https://lagatar.in/mla-manish-jaiswal-appeals-to-hc-cancel-government-order-of-dj-ban-on-ram-navami/">विधायक

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बिहार में उस जाति को एसटी में शामिल किया गया था

प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 1956 में एकीकृत बिहार में उस जाति को एसटी में शामिल किया गया था. जिस जाति से वे आते हैं. लेकिन 1 अप्रैल को स्टेट स्क्रूटनी कमिटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत क़रार दिया जो ग़लत है. इसके साथ ही अपनी याचिका ने उन्होंने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुआ है, उसकी जाति प्रणाम पत्र की जांच स्क्रूटनी कामिटी नहीं कर सकती. इसे भी पढ़ें - कांग्रेस">https://lagatar.in/in-the-congress-parliamentary-party-meeting-sonia-gandhi-said-modi-government-is-destroying-the-socio-communal-harmony-of-the-country/">कांग्रेस

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