Search

CBDT ने आईटीआर फाइलिंग के लिए नया फॉर्म किया जारी, फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं

LagatarDesk : सेंट्रल">https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx">सेंट्रल

बार्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म  जारी कर दिया. इस बार CBDT ने टैक्सपेयर्स का बोझ कम करने के लिए नये फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं किया है. आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले साल CBDT ने  इसमें काफी बदलाव हुआ था. इस बार CBDT ने केवल अहम बदलाव किये हैं, जो बहुत ही जरूरी थे. यह बदलाव इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन के कारण करना पड़ा. CBDT की ओर से जारी नया आईटीआर फॉर्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf">http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf">http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf

लिंक पर उपलब्ध है.

फॉर्म-1 और फॉर्म-4 का कौन करते हैं इस्तेमाल

इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 भरना सबसे आसान है. फॉर्म-1 और फॉर्म 4 का इस्तेमाल छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स करते हैं. जिसकी आय 50 लाख रुपये तक है वो फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्त्रोतों जैसे ब्याज से आय प्राप्त करने वाले भी फॉर्म-1 का इस्तेमाल करते हैं. फॉर्म-4 का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जिनकी सलाना आय 50 लाख वाले हिंदू अनडिवाइडेड फैमली (HUF) और फर्म करती हैं. इसे भी पढ़े :चाईबासा">https://english.lagatar.in/chaibasa-corona-positive-despite-taking-both-doses-of-civil-surgeon-vaccine/44612/">चाईबासा

: सिविल सर्जन वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी हुए कोरोना पॉजिटिव

जानें कौन भर सकते है आईटीआर फॉर्म-2 और फॉर्म-3

कारोबार और प्रोफेशन से आय हासिल नहीं करने वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर या हिंदु अनडिवाइडेड फैमली आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के जरिये इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.  इंडिविजुअल टैक्सपेयर, हिंदु अनडिवाइडेड फैमली और कंपनियों के अलावा पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आईटीआर-5 फॉर्म भर सकते हैं. इसे भी पढ़े :एंटीलिया">https://english.lagatar.in/antilia-case-sachin-vazhes-helpful-mystery-woman-in-nia-custody-vazhe-place-also-found/44611/">एंटीलिया

केस : सचिन वझे की राजदार मिस्ट्री वूमेन NIA के हत्थे चढ़ी, वझे का अड्डा भी मिला

ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन भरते हैं फॉर्म-7

कंपनियां आईटीआर-6 फॉर्म भर सकती हैं. ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन को इनकम टैक्स अधिनियम के तहत छूट मिलता है. ये सभी आईटीआर फॉर्म-7 फाइल कर सकते हैं. इसे भी पढ़े :शेयर">https://english.lagatar.in/stock-market-closed-on-good-friday-bse-nse-and-other-markets-will-not-be-traded-today/44606/">शेयर

बाजार गुडफ्राइडे पर बंद, BSE ,NSE और अन्य मार्केट में आज नहीं होगा कारोबार https://english.lagatar.in/chaibasa-corona-positive-despite-taking-both-doses-of-civil-surgeon-vaccine/44612/

https://english.lagatar.in/antilia-case-sachin-vazhes-helpful-mystery-woman-in-nia-custody-vazhe-place-also-found/44611/

https://english.lagatar.in/stock-market-closed-on-good-friday-bse-nse-and-other-markets-will-not-be-traded-today/44606/

https://english.lagatar.in/gst-collection-in-march-2021-approx-one-lakh-twenty-three-thousand-crore-collection-in-jharkhand-2406-13-crore/44597/

https://english.lagatar.in/ranchi-as-the-temperature-rises-the-incidence-of-fire-starts-in-the-cities-a-fire-broke-out-next-to-the-residence-of-minister-satyanand-bhokta/44591/

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp