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सीबीआई ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया, कोर्ट से कस्टडी मांगी...

आज ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है,  जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी है.
 New Delhi :    खबर है कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) उन्हें आज बुधवार सुबह तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची. सीबीआई ने अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया.  इस क्रम में सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी मांगी.
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एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था

इससे पहले सीबीआई को कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था. केजरीवाल आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं.  इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है .
 

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई की मांग का विरोध किया

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई की मांग का विरोध किया. कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. वह गंभीर चिंता का विषय है यह संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है. हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला. विक्रम चौधरी ने मांग की कि  सीबीआई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी उन्हें दी जाये.
 य़ह भी जान लें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है,  जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी है.

 सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की है

 मामले की तह में जायें तो दिल्ली शराब घोटाला (मनी लॉन्ड्रिंग)केस में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की है. दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं. ईडी मामले में केजरीवाल पहले से ही तीन जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं. दिलचस्प बात यह है कि  राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. लेकिन दूसरे ही दिन ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को   दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए केजरीवाल की जमानत का विरोध किया. उच्च न्यायालय ने मामले में ट्रायल कोर्ट के विवेक पर प्रश्नचिह्न उठाते हुए दिल्ली सीएम की जमानत पर तत्काल रोक लगाते हुए सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया.

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी

 इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को  केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों को पूरा करने के मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी. कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन जज ने ईडी की ओर से पेश किये गये महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ठीक से मंथन नहीं किया. बता दें कि ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने उसके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गये दस्तावेजों पर बिना ही गौर किये केजरीवाल को जमानत दे दी. मंगलवार को ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ करते हुए उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित बयान दर्ज किया. साथ ही सीबीआई को  अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की इजाजत भी मिल गयी.