Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी रांची के एसी राम नारायण सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. मंगलवार को कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है. उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी. इसी मामले में आरोपी रांची के एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की याचिका भी पूर्व में खारिज हो चुकी है. इस मामले में अब तक अदालत ने 30 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. इसे भी पढ़ें – लोकसभा">https://lagatar.in/on-pm-modis-maha-kumbh-speech-in-lok-sabha-rahul-gandhi-said-he-did-not-even-pay-tribute-to-those-who-lost-their-lives-there/">लोकसभा
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JPSC घोटालाः रांची AC राम नारायण सिंह को अग्रिम बेल देने से CBI कोर्ट का इंकार

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