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प्रथम JPSC घोटाला के आरोपियों को अग्रिम बेल देने से CBI कोर्ट का इंकार

Ranchi: प्रथम जेपीएससी भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड 10 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर, विजय कुमार एवं अन्य को अग्रिम बेल देने से इनकार करते हुए उक्त सभी की याचिका खारिज कर दी है. आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी. वहीं कोर्ट ने अन्य अभियुक्त अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अजय सिंह से जुड़े मामले में अदालत 28 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा. वहीं सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी. इससे पूर्व रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका भी खारिज कर दी थी. बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. जिसके बाद सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इसे भी पढ़ें -BREAKING">https://lagatar.in/breaking-former-chief-secretary-l-khiangte-becomes-the-chairman-of-jpsc/">BREAKING

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