Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को प्रथम जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले के 3 आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी और विजय बहादुर सिंह को अग्रिम बेल देने से इनकार करते हुए उक्त तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में अब तक अदालत 30 से अधिक आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार कर चुका है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. इसे भी पढ़ें – माइक्रोसॉफ्ट">https://lagatar.in/former-microsoft-ceo-bill-gates-met-jp-nadda-at-parliament-house/">माइक्रोसॉफ्ट
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1st JPSC के तीन आरोपियों को अग्रिम बेल देने से CBI कोर्ट का इनकार

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