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भ्रष्टाचारी BSNL अधिकारी को CBI कोर्ट ने सुनायी सजा, जानिए पूरा मामला

Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार करने के दोष में बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता को 2-2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों ही दोषियों पर  10-10 हजार रुपये  का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला वर्ष 2006 का है जिसमें हजारीबाग BSNL कार्यालय में 1 लाख 92 हजार रुपया का भ्रष्टाचार अधिकारी और सप्लायर की मिलीभगत से किया गया था. भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए BSNL के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार,  डीटी दशरथ प्रसाद शर्मा ,एसडीई बीएन प्रसाद और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. पढ़ें - कांग्रेस">https://lagatar.in/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%ac%e0%a5%8b%e0%a4%a7-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a4/">कांग्रेस

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करीब डेढ़ दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया

करीब डेढ़ दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी दशरथ प्रसाद शर्मा और बीएन प्रसाद की मृत्यु हो गई. वहीं दो आरोपी अमोद कुमार और रविंद्र कुमार गुप्ता ने ट्रायल  फेस किया. अमोद कुमार के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अधिक कीमत पर कंप्यूटर की खरीद की और सप्लायर को भुगतान भी किया. इसे भी पढ़ें - रांची:">https://lagatar.in/ranchi-condition-nadeem-injured-in-violence-is-critical-rims-referred-aiims-for-treatment/">रांची:

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