8 माह में जांच पूरी करने का है आदेश
रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बीते सात जुलाई 2022 को ये फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने सीबीआई को आठ माह में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि पुलिस की जांच से असंतुष्ट विनय के पिता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था.पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए छात्र विनय महतो हत्या मामले को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने माना कि मामले के अनुसंधानकर्ता ने आईजी द्वारा दिए गए निर्देश का अनुसंधान के दौरान पालन नहीं किया है. पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है. इसलिए मामले की प्रॉपर जांच के लिए सीबीआई को केस देना जरूरी है. इसे भी पढ़ें-सीएनजी">https://lagatar.in/distribution-of-cng-gas-at-lesser-sites-is-causing-trouble-sanjeev-vijayvargiya/">सीएनजीगैस का कम स्थलों पर वितरण से हो रही परेशानी : संजीव विजयवर्गीय
सुप्रीम कोर्ट तक गए थे विनय के पिता मनबहाल महतो
विनय महतो के पिता रामबहाल महतो ने कहा कि उन्हें शुरू से पुलिस जांच पर भरोसा नहीं था. पुलिस का यह कहना कि उसकी प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, यह सही नहीं है. पहले इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल करें. इसके बाद वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई.हाईकोर्ट में दायर की थी क्रिमिनल रिट याचिका
रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो के पिता मनबहाल महतो ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. उन्होंने पुलिस की जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. आपको बता दें कि अपने बच्चे विनय महतो को न्याय दिलाने को लेकर सीबीआई जांच के लिए मनबहाल महतो अक्तूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट गये थे. वहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया गया था. उसके बाद आठ मार्च 2018 को झारखंड हाइकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए इन्होंने याचिका दाखिल की थी. आज इसी मामले में अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया. इसे भी पढ़ें-राजेश">https://lagatar.in/rajesh-thakur-said-we-will-fight-and-win-but-will-not-bow-down-and-will-not-be-afraid/">राजेशठाकुर ने कहा- हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन न झुकेंगे और न डरेंगे

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