Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में आज नक्सलग्रस्त खूंटी जिले में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की अवैध खेती और नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने केंद्रीय एजेंसी और राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी को संयुक्त अभियान चला कर झारखंड में ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने निर्देश दिया है. शुक्रवार को अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि खूंटी ट्राइबल जिला है और यह अफीम का बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है. यह अच्छा नहीं है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, डीजी सीआईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रतिवादी बनाते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि झारखंड को कैसे ड्रग्स से मुक्त किया जाये? इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
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