New Delhi : केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का प्रयोग किया जा सकता है.
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केंद्र को नोटिस जारी किया था
देश की सर्वोच्च अदालत ने सिद्धार्थशंकर शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इस याचिका में दावा किया गया था कि CoWIN पोर्टल पर कोविड-19 टीकाकरण को के लिए आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा था. शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर 2021 को जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था. इसे भी पढ़ें – राज्यसभा">https://lagatar.in/amit-shah-said-in-rajya-sabha-owaisi-should-solve-the-problem-by-taking-z-plus-security/">राज्यसभामें बोले अमित शाह – जेड प्लस सुरक्षा लेकर समस्या का समाधान करें ओवैसी [wpse_comments_template]
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