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प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी, लड़कियों की कानूनी विवाह आयु 21 वर्ष होगी

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New delhi : लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गयी है. अब इसे कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी. लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर विचार के लिए सरकार ने जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंप दी थी. रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की थी. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/ranchi-university-vcs-secretary-demanded-rs-10-lakh-extortion/">रांची

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बेटियों को कुपोषण से बचाना जरूरी

मालूम हो कि अभी देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, जबकि लड़कों की 21 साल है. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल 15 अगस्त के अवसर पर विचार रखे थे. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो.सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी. [wpse_comments_template]

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