New Delhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराये जाने के कुछ दिन बाद केंद्र ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की समीक्षा जारी रहने के मद्देनजर उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए बुधवार को SC का रुख किया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के फैसले में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया है. मेहता ने पीठ से कहा, इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
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Centre moves Supreme Court seeking extension of term of Enforcement Directorate Director Sanjay Kumar Mishra. SC will hear it on July 27. SK Mishra`s term will end on July 31 as ED Director as per the Supreme Court judgement pic.twitter.com/RoNgeDtgzS
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— ANI (@ANI) July">https://twitter.com/ANI/status/1684073761920933888?ref_src=twsrc%5Etfw">July
26, 2023
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