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हिट एंड रन कानून वापस ले केंद्र सरकार : सीटू

सीआईटीयू ने चालकों के हड़ताल का किया समर्थन Hazaribagh: वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून हिट एंड रन का सीआईटीयू के जिला उपाध्यक्ष गणेश कुमार सीटू ने विरोध किया है. उन्होंने कहा दुर्घटना होने पर ड्राइवर पर कार्रवाई के लिए पहले से जो कानून बना है, वह प्रासंगिक कानूनी प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 में निहित है. उसमें ‘हिट एंड रन मोटर दुर्घटना’ को मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी पहचान उचित प्रयासों के बावजूद सुनिश्चित नहीं की जा सकती है. वहीं, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून पुराने कानून के विपरीत है. नए कानून के अनुसार दुर्घटना होने पर यदि ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो ड्राइवर को 10 साल की सजा या 7 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. सीटू ने नए कानून को सरासर गलत बताया. पहले जो कानून था उसमें दुर्घटना पर मौत होने पर 304 ए लगता था और 2 साल की सजा का प्रावधान था. इसे बदल कर सरकार ने खतरनाक कानून बना दिया है. इसे भी पढ़ें-कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-state-in-charge-ghulam-ahmed-will-reach-ranchi-on-tuesday/">कांग्रेस

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नए कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए वाहन चालक

इस कानून के विरोध में देश भर के तमाम ड्राइवर एक जनवरी से हड़ताल पर चले गए हैं. इसका जिले में भी व्यापक असर पड़ा है. यदि यह हड़ताल दो दिन और चलती है तो हजारीबाग सहित पूरे देश के पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे. वहीं, सब्जी, फल, आनाज जैसी आवश्यक खाद्य सामग्रियां बाजार नहीं पहुंच पाएंगी. गणेश कुमार सीटू ने कहा कि सीआईटीयू जिला कमेटी इस हड़ताल का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि वाहन चालक के खिलाफ बने इस काला कानून को तत्काल वापस लिया जाए. इसे भी पढ़ें-रामगढ़">https://lagatar.in/ramgarh-people-had-fun-in-patratu-dam-palani-waterfall/">रामगढ़

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