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Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मुफस्सिल थाना अंतर्गत बारीजल गांव निवासी 82 वर्षीय चोकरो उर्फ चोकरो तियु को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने 22 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. आरोपी के खिलाफ सोमा बारी के बयान पर 6 नवंबर 2021 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 2 नवंबर 2021 को सोमा बारी के बड़े बेटे मुन्ना बारी और उसकी पत्नी जानकी बारी ने अपने छोटे भाई अजय बारी के दो पुत्री को खोजने के लिए निकले थे.
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पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया था मामला
दोनों बच्चियों को खोजते हुए अरहर की खेत के पास पहुंचे तो वहां से चोकरो तियु को भागते हुए देखा गया. दोनों लड़कियों को घर ला कर पूछताछ की गई तो छोटी लड़की ने परिजनों को बताया कि दोनों बहनों को गांव के ही चोकरो तियु ने बहला फुसला कर अरहर की खेत की ओर ले गया और वहां पर दीदी के साथ चोकरो तियु ने गलत काम किया. पीड़िता के परिजनों ने बहुत सोच समझ कर चोकरो तियु के खिलाफ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया. अदालत को चोकरो उर्फ चोकरो तियु के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने यह सजा सुनाई.
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