Chaibasa : किशोरी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को चाईबासा कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सोमवार को आरोपी गंगाराम सामड़ को धारा- 06 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. ज्ञात हो कि सोनुवा थाना में दो जुलाई 2022 को पोक्सो एक्ट के तहत गंगाराम सामड़ विरूद्ध नाबालिग बच्ची के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गंगाराम सामड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया,जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई.
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