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चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :  नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुखलाल बिरूवा को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20,000 का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार, चाईबासा जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में दो सितंबर 2020 को सुखलाल बिरुवा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले के अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. जिसके आधार पर आज शनिवार (4 मई) को चाईबासा सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सुखलाल बिरूवा को धारा- 04 (2) पोक्सो में 25 साल कारावास और बीस हजार जुर्माना लगाया है. [wpse_comments_template]

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