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विधेयक के लागु होने से संपूर्ण राज्य में बढ़ेगी महंगाई
ज्ञापन में कहा गया है की जिस बाजार शुल्क को वर्ष 2015 में अनुपयोगी व अनावश्यक मानते हुए समाप्त कर दिया गया था. उसे वर्ष 2022 में झारखंड राज्य के व्यवसाइयों पर थोपा जाना न्यायसंगत नहीं है. इस विधेयक के लागु होने से संपूर्ण राज्य में महंगाई बढ़ेगी. साथ ही बेरोजगारी व पलायन भी बढ़ेंगे. इस विधेयक के लागु होने से पड़ोसी राज्य क्रमशः ओड़िशा, बिहार, बंगाल व छत्तीसगढ़ के व्यवसाइयों को सीधा लाभ प्राप्त होगा. दूसरी ओर झारखंड राज्य में कृषि उपज से सम्बंधित उधोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भ्रष्टाचार व अफसरसाही में भी इजाफा होगा. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष राजकुमार ओझा, उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, ओम प्रकाश, पंकज भालोटिया आदि शामिल थे. इसे भी पढ़ें : यूपी">https://lagatar.in/up-bjp-creates-history-in-legislative-council-won-24-out-of-27-seats-independents-won-three-samajwadi-party-clean/">यूपी: विधान परिषद में भाजपा ने इतिहास रचा, 27 में से 24 सीटें जीती, तीन पर निर्दलीय जीते, समाजवादी पार्टी साफ [wpse_comments_template]

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