Chaibasa : हत्या के तीन दोषियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा पाने वालो में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गालूबासा निवासी डोबरो लोहार, दिरजा लोहार और दूबनू लोहार शामिल हैं. 20 फरवरी 19 को बिरंग बानरा के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि बिरंग बानरा के आंगन में सरकारी लोहे का पाइप रखा हुआ था. उक्त पाइप को बेचने के लिए तीनों ले जाना चाहचे थे. बिरंग बानरा के पति रांधो बानरा ने पाइप ले जाने से रोका तो तीनों ने उसकी हत्या कर दी. अदालत में तीनों के खिलाफ हत्या का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-observer-inspected-the-booths-of-panchayat-elections-in-ichagarh/">चांडिल
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चाईबासा : हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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