Chaibasa: नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई हैं. सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम अभियुक्त नरेन्द्र दत्ता को धारा- 10 पोक्सो में 07 (सात) वर्ष कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माना और धारा- 12 पोक्सो में तीन वर्ष कारावास और चालीस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. बता दें कि 17 जून 2022 को गोईलकेरा थाना छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था. नरेन्द्र दत्ता के खिलाफ नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र दत्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई.
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